हाईकोर्ट ने आईटीबीपी उड़ीसा में तैनात लोहाघाट, चंपावत के हवलदार नवीन भट्ट की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद आईटीबीपी उड़ीसा के डीआईजी को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार आईटीबीपी के हवलदार नवीन भट्ट को डीआईजी उड़ीसा ने पदावनत कर दिया था। जिसके खिलाफ नवीन भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आईटीबीपी के डीआईजी के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ आईटीबीपी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर की थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। अवमानना याचिका में कहा गया कि डीआईजी, आईटीबीपी उड़ीसा ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने डीआईजी को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट का आदेश न मानने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए ।
आईटीबीपी उड़ीसा के डीआईजी को अवमानना नोटिस